नमस्ते दोस्तों! अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-Urban) के तहत पक्का मकान बनाने या खरीदने के लिए आवेदन किया है, तो आपके मन में भी यह सवाल होगा कि नई लाभार्थी सूची में आपका नाम आया है या नहीं। अब इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन और लाभार्थी से जुड़ी उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं।
ध्यान रखें कि PMAY-U 2.0 वर्ष 2024 से 2029 तक लागू है। इसकी वेबसाइट पर आवेदकों की सूची और रिजेक्ट किए गए आवेदनों की सूची देखने के विकल्प उपलब्ध हैं। आवेदन जमा होना और मकान के लिए मंजूरी मिलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।

PMAY Urban Beneficiary List 2026 में नाम कैसे चेक करें?
अगर आप शहरी आवास योजना की सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए तरीके को अपनाएं।
स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
स्टेप 2: अब वेबसाइट के होम पेज पर Ghar Tak Jankari सेक्शन में जाएं।
स्टेप 3: यहां आपको List of Applicant का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपने राज्य, शहर या अन्य जरूरी विवरण चुनें।
स्टेप 5: इसके बाद सूची में अपना नाम और आवेदन से संबंधित जानकारी देखें। नाम मिलने पर आवेदन का विवरण ध्यान से जांच लें।
अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है, तो इसी सेक्शन में उपलब्ध List of Rejected Applicant with Reason विकल्प से अस्वीकृति का कारण भी देख सकते हैं।
एक जरूरी बात: PMAY-U 2.0 पोर्टल पर सूची और आवेदन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होती है। केवल आवेदकों की सूची में नाम दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि आपको योजना के तहत मकान की मंजूरी मिल गई है।
PMAY Urban 2.0 योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?
इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को अपना घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में सहायता देना है। इसके लिए परिवार की आय और मकान से संबंधित शर्तें निर्धारित की गई हैं।
योजना के तहत मुख्य रूप से तीन आय वर्ग शामिल हैं।
| श्रेणी | वार्षिक पारिवारिक आय |
|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक |
| LIG | ₹3 लाख से ₹6 लाख तक |
| MIG | ₹6 लाख से ₹9 लाख तक |
योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भारत में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की किसी आवास योजना का लाभ लेने वाले परिवार पात्र नहीं माने जाते।
PMAY-U 2.0 के तहत चार विकल्प रखे गए हैं, जिनमें Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) और Interest Subsidy Scheme (ISS) शामिल हैं।
लिस्ट में नाम नहीं मिला तो क्या करें?
अगर आपने आवेदन किया है, लेकिन सूची में आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आवेदन करते समय मिले Application ID या Assessment ID से अपना स्टेटस जांचें। इसके बाद नाम और अन्य विवरण सही होने की पुष्टि करें।
अगर आवेदन लंबित है, तो संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) कार्यालय में संपर्क करें। आवेदन रिजेक्ट होने पर पोर्टल पर उपलब्ध कारण को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय से सुधार की जानकारी लें।
PMAY-U 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल, CSC केंद्र या संबंधित नगर निकाय कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: PMAY Urban Beneficiary List 2026 कहां चेक करें?
उत्तर: आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Ghar Tak Jankari सेक्शन में List of Applicant विकल्प देख सकते हैं।
प्रश्न 2: क्या मोबाइल से शहरी आवास योजना की लिस्ट देख सकते हैं?
उत्तर: हां, आप मोबाइल के ब्राउजर से आधिकारिक पोर्टल खोलकर उपलब्ध सूची और आवेदन संबंधी जानकारी देख सकते हैं।
प्रश्न 3: लिस्ट में नाम आने का मतलब मकान मंजूर होना है?
उत्तर: जरूरी नहीं। आवेदन की सूची में नाम होना और मकान के लिए अंतिम मंजूरी मिलना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
प्रश्न 4: PMAY-U 2.0 योजना कब तक चलेगी?
उत्तर: आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार PMAY-U 2.0 की अवधि वर्ष 2024 से 2029 तक रखी गई है।
Important Links
| विवरण | आधिकारिक लिंक |
|---|---|
| PMAY Urban 2.0 पोर्टल | यहां क्लिक करें |
| List of Applicant | यहां क्लिक करें |
| आवेदन की जानकारी और FAQ | यहां क्लिक करें |
| PMAY-U 2.0 दिशानिर्देश | यहां क्लिक करें |
| पुराना PMAY Urban पोर्टल | यहां क्लिक करें |
Disclaimer: यह जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर दी गई है। लाभार्थी सूची, पात्रता और आवेदन की अंतिम स्थिति की पुष्टि संबंधित सरकारी पोर्टल या नगर निकाय कार्यालय से अवश्य करें।



