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राजस्थान के जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे के दो दिन बाद, राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों और घायलों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की मदद को मंजूरी दी है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से आर्थिक सहायता की घोषणा कर चुके हैं।
शोक की घड़ी में सरकार साथ है
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को इस सहायता को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों में ढील देते हुए यह कदम उठाया ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
| पीड़ित श्रेणी | सहायता राशि (प्रति व्यक्ति/परिवार) |
| मृतकों के आश्रित | 10 लाख रुपये |
| जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु हुई | 25 लाख रुपये (प्रति परिवार) |
| गंभीर रूप से घायल | 2 लाख रुपये |
| अन्य घायल | 1 लाख रुपये |
जैसलमेर से जोधपुर आ रही एसी स्लीपर बस में आग लगने से यह दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए है। मुख्यमंत्री का यह फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने इस हादसे में अपने कई सदस्यों को खो दिया।
PM मोदी पहले ही कर चुके थे मदद का ऐलान
राज्य सरकार के इस बड़े ऐलान से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2025 की देर रात हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्वीट कर आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। PMNRF की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की सहायता देने का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह इस हादसे से बेहद दुखी हैं और प्रभावित परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की थी।

कुल 27 लाख रुपये तक की बड़ी राहत
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मुआवज़े से , इस हादसे के पीड़ितों को एक बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
| पीड़ित श्रेणी | सहायता राशि (प्रति व्यक्ति/परिवार)(राज्य) | सहायता राशि (केंद्र, प्रति मृतक) | Total सहायता राशि |
| सामान्य मृतकों के आश्रित | ₹10 लाख (राज्य) | ₹2 लाख (केंद्र) | ₹12 लाख |
| जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु हुई | ₹25 लाख (राज्य) | ₹2 लाख | ₹27 लाख (यदि एक परिवार में 3 लोगों की मौत हुई है) |
| गंभीर रूप से घायल | ₹2 लाख | ₹50 हजार | ₹2 लाख 50 हजार |
राज्य और केंद्र दोनों की संयुक्त सहायता पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
