
सरकार ने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में भारी कटौती की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी।
जीएसटी दर में कटौती 2025: आम आदमी के लिए राहत
मध्यम वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।
खाद्य-पदार्थों से संबंधित वस्तुओं में भी बड़ी कटौती की गई है। यूएचटी दूध, पनीर और छेना पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि सभी भारतीय ब्रेड कर-मुक्त होंगी। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी पर अब केवल 5% कर लगेगा, जबकि पहले यह दर 12-18% थी।
खाद्य और दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर 2025 में कटौती जीएसटी दर
जीएसटी परिषद ने उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर भी कर की दरें कम कर दी हैं। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, डिशवॉशर, छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा।
ऑटो क्षेत्र में:
350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
बसें, ट्रक और एम्बुलेंस अब 18% के स्लैब में आएँगे।
सभी ऑटो पार्ट्स के लिए एक समान 18% की दर तय की गई है।
तिपहिया वाहनों पर भी 18% जीएसटी लगेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लाभ
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कई अन्य दवाओं पर अब 12% के बजाय 5% कर लगेगा।
बीमा क्षेत्र में छूट
बीमा को और अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार ने सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इसमें टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर प्लान और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियाँ, साथ ही पुनर्बीमा भी शामिल हैं।
कृषि और किसान
कृषि क्षेत्र को भी राहत दी गई है, सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों और संबंधित उद्योगों को लाभ होगा।
अगली पीढ़ी के कर सुधारों की ओर
वित्त मंत्री ने कहा कि ये उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगली पीढ़ी के कर सुधारों के दृष्टिकोण का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था में सामर्थ्य में सुधार और स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का भी समाधान किया है, उलटे शुल्क ढांचे को सही किया है और अनुपालन मानदंडों को सरल बनाया है।
GST परिषद की बैठक
वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए।