गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए कुल ₹1,00,000 तक की सहायता का लाभ मिल सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार, अब ₹64,000 की राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा ₹21,000 की विवाह उपहार सामग्री और ₹15,000 विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के पात्र परिवार आवेदन कर सकते हैं। शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक परिवार उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने की घोषणा की गई है। वहीं अक्टूबर 2026 की ताजा रिपोर्टों में प्रति जोड़े ₹1 लाख की सहायता का नया विवरण सामने आया है। इसमें ₹64,000 कन्या के खाते में, ₹21,000 विवाह सामग्री और ₹15,000 आयोजन के लिए निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने 72,540 जोड़ों के विवाह कराने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026: मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| संबंधित राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| वित्तीय वर्ष | 2026-27 |
| लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़े |
| कुल सहायता | ₹1,00,000 प्रति जोड़ा |
| कन्या के खाते में राशि | ₹64,000 |
| विवाह उपहार सामग्री | ₹21,000 |
| विवाह आयोजन खर्च | ₹15,000 |
| लड़की की न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| लड़के की न्यूनतम आयु | 21 वर्ष |
| पारिवारिक वार्षिक आय | अधिकतम ₹3 लाख |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आधिकारिक पोर्टल | cmsvy.upsdc.gov.in |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मिलेंगे ₹1 लाख, जानें लाभ
इस योजना के तहत सरकार की ओर से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2026-27 में सहायता राशि के नए प्रावधानों के अनुसार प्रति जोड़े पर कुल ₹1 लाख खर्च किए जाने की व्यवस्था बताई गई है।
इसमें सबसे बड़ी राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे विवाह के बाद नया घर बसाने में आर्थिक मदद मिल सके।
| सहायता का विवरण | निर्धारित राशि |
|---|---|
| कन्या के बैंक खाते में DBT | ₹64,000 |
| विवाह उपहार सामग्री | ₹21,000 |
| विवाह समारोह का आयोजन | ₹15,000 |
| कुल सहायता | ₹1,00,000 |
इस राशि का उद्देश्य केवल शादी का आयोजन करना नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के खर्च का बोझ कम करने में मदद करना भी है।
योजना के अंतर्गत अलग-अलग जाति और समुदाय के पात्र परिवारों के विवाह सामूहिक समारोह में कराए जाते हैं। विधवा महिलाओं और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए वर और वधू दोनों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदन करने से पहले इन नियमों को समझ लेना जरूरी है।
- आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के पात्र गरीब परिवारों को मिल सकता है।
- विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदक को योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होना होगा।
ध्यान रखें कि केवल आवेदन करने से योजना का लाभ मिलना तय नहीं होता है। संबंधित विभाग द्वारा पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद ही लाभार्थी का चयन किया जाता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। आवेदन में वर और वधू दोनों की जानकारी मांगी जाती है।
| दस्तावेज | उपयोग |
|---|---|
| वर और वधू का आधार कार्ड | पहचान सत्यापन |
| वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन के लिए |
| आयु प्रमाण पत्र | उम्र की पुष्टि |
| निवास प्रमाण पत्र | उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण |
| आय प्रमाण पत्र | परिवार की वार्षिक आय की पुष्टि |
| जाति प्रमाण पत्र | जहां लागू हो |
| कन्या की बैंक पासबुक | सहायता राशि प्राप्त करने के लिए |
| मोबाइल नंबर | आवेदन और OTP सत्यापन |
| विवाह से संबंधित जानकारी | विवाह पंजीकरण और सत्यापन |
| विधवा होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र | पुनर्विवाह के मामले में |
| तलाक की स्थिति में न्यायालय का आदेश | जहां लागू हो |
सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारियां सही होनी चाहिए। बैंक खाते की जानकारी भी ध्यान से भरें, क्योंकि गलत बैंक विवरण होने पर भुगतान में परेशानी हो सकती है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Apply 2026: आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक परिवार नीचे दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 1: सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक सामूहिक विवाह पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध नया पंजीकरण या आवेदन से संबंधित विकल्प को चुनें।
स्टेप 3: अब आवेदन फॉर्म में वर और वधू का नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।
स्टेप 4: इसके बाद परिवार की वार्षिक आय, जाति और निवास से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 5: मांगे गए दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, फोटो और बैंक पासबुक की जानकारी अपलोड करें।
स्टेप 6: आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांचें। किसी भी प्रकार की गलती होने पर उसे ठीक कर लें।
स्टेप 7: सभी विवरण सही होने पर आवेदन फॉर्म Submit कर दें और आवेदन की रसीद या पंजीकरण संख्या सुरक्षित रख लें।
स्टेप 8: आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विकासखंड, नगर निकाय या जिला समाज कल्याण विभाग से सत्यापन और आगे की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।
आवेदन की तारीख और विवाह समारोह की निर्धारित तिथि के अनुसार दस्तावेज जमा करने की समयसीमा अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करने के बाद संबंधित कार्यालय से जानकारी जरूर लें।
सामूहिक विवाह योजना की चयन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसमें परिवार की वार्षिक आय, वर-वधू की उम्र, निवास और अन्य जरूरी जानकारियों का सत्यापन किया जाता है।
आवेदन सही पाए जाने पर पात्र जोड़ों को निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। विवाह समारोह की तारीख और स्थान की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन या समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन में सही जानकारी देना जरूरी है। गलत दस्तावेज या पात्रता पूरी नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
Important Note: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य योजना है। दूसरे राज्यों में इसी नाम से चलने वाली योजनाओं के नियम और सहायता राशि अलग हो सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल से आवेदन करें। किसी एजेंट को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करने से पहले अपने जिले में निर्धारित विवाह कार्यक्रम और आवेदन की अंतिम तिथि की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
Important Links
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण | Apply Online |
| योजना की आधिकारिक जानकारी | उत्तर प्रदेश सरकार |
| समाज कल्याण विभाग की जानकारी | Social Welfare Department |
| जिला स्तर पर योजना की जानकारी | जिला सहारनपुर पोर्टल |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न . 1: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 में कितने रुपये मिलेंगे?
उत्तर: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े कुल ₹1 लाख की सहायता का नया विवरण सामने आया है। इसमें ₹64,000 कन्या के खाते में, ₹21,000 विवाह सामग्री और ₹15,000 आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
प्रश्न . 2: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र जोड़े आवेदन कर सकते हैं, जिनमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के परिवार शामिल हैं।
प्रश्न . 3: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: योजना की उपलब्ध आधिकारिक जिला जानकारी के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न . 4: लड़की और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है।
प्रश्न . 5: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आवेदन कहां से करें?
उत्तर: इच्छुक परिवार उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न . 6: क्या विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: हां, निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों की शर्तें पूरी करने पर विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी योजना का लाभ मिल सकता है।
प्रश्न . 7: क्या दूसरे राज्य के निवासी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसका लाभ लेने के लिए निर्धारित उत्तर प्रदेश निवास संबंधी पात्रता पूरी करनी जरूरी है।
Disclaimer: यह लेख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026-27 से संबंधित उपलब्ध सरकारी जानकारी और नवीनतम रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। सहायता राशि, पात्रता, आवेदन की अंतिम तिथि और विवाह कार्यक्रम में बदलाव संभव है। आवेदन करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल और संबंधित जिला समाज कल्याण विभाग से जानकारी की पुष्टि जरूर करें।




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