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बिना अनुमति के फ़ोटो, वीडियो और नाम के इस्तेमाल पर रोक
कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। अब कोई भी उनकी अनुमति के बिना उनकी फ़ोटो, वीडियो, नाम या उनके व्यक्तित्व से जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
गरिमा और आर्थिक क्षति का मुद्दा
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि पहचान के दुरुपयोग से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस पहुँचती है। कई कंपनियों और व्यक्तियों को रोकते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे लोगों में यह गलतफहमी पैदा होती है कि ऐश्वर्या उस उत्पाद या सेवा से जुड़ी हैं।
पहचान जीवन का एक अहम हिस्सा है
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान और गरिमा उसके जीवन का अभिन्न अंग है। बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।
सेलिब्रिटीज़ की पहचान पर रोक
अक्सर कंपनियाँ सेलिब्रिटीज़ की लोकप्रियता का फ़ायदा उठाकर अपने उत्पादों का प्रचार करने की कोशिश करती हैं। कई बार बिना अनुमति के उनके फ़ोटो, नाम या वीडियो विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं। कोर्ट के इस फ़ैसले से अब इस तरह के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
भविष्य के लिए मिसाल
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश न केवल ऐश्वर्या राय बच्चन की पहचान की रक्षा करेगा, बल्कि अन्य हस्तियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। इससे व्यक्तित्व अधिकारों को बल मिलेगा और लोगों की गरिमा का सम्मान होगा।