सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र युवा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक हरियाणा रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें पूरी करने वाले युवाओं को ₹1,200 से ₹2,000 तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है।
हरियाणा की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राज्य का निवासी होना, निर्धारित आयु सीमा में आना और रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन साल से लगातार पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की आय, संपत्ति और रोजगार की स्थिति से जुड़ी शर्तें भी लागू होती हैं। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और रोजगार कार्यालय में दर्ज शैक्षणिक योग्यता अपडेट करवा लें, ताकि फॉर्म भरते समय परेशानी न हो।
Unemployment Allowance 2026: मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Unemployment Allowance for the Educated Unemployed Youth Scheme |
| राज्य | हरियाणा |
| संबंधित विभाग | हरियाणा रोजगार विभाग |
| लाभार्थी | पात्र शिक्षित बेरोजगार युवा |
| मासिक भत्ता | ₹1,200 से ₹2,000 तक |
| 12वीं पास या निर्धारित 2 वर्षीय कोर्स | ₹1,200 प्रतिमाह |
| स्नातक या उससे अधिक योग्यता | ₹2,000 प्रतिमाह |
| आवेदन की शुरुआत | 1 नवंबर 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 30 नवंबर 2026 |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | Haryana Employment Department |
योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, 12वीं पास या मैट्रिक के बाद निर्धारित दो वर्षीय सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा वाले पात्र आवेदकों को ₹1,200 प्रतिमाह मिल सकते हैं। स्नातक या उससे अधिक योग्यता तथा 12वीं के बाद निर्धारित तीन वर्षीय सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वाले पात्र आवेदकों के लिए ₹2,000 प्रतिमाह का प्रावधान है।
Haryana Unemployment Allowance 2026: पात्रता और जरूरी दस्तावेज
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
| पात्रता की शर्त | जरूरी जानकारी |
|---|---|
| निवास | आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
| आयु सीमा | 21 से 35 वर्ष |
| शैक्षणिक योग्यता | 12वीं पास या निर्धारित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट; उच्च योग्यता के लिए अलग भत्ता दर |
| रोजगार कार्यालय में पंजीकरण | कम से कम 3 साल का निरंतर पंजीकरण |
| पारिवारिक वार्षिक आय | ₹3 लाख से अधिक नहीं |
| संपत्ति संबंधी शर्त | आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के मूल्य तथा कृषि भूमि के लिए योजना में निर्धारित सीमाएं लागू |
| रोजगार की स्थिति | आवेदक नौकरी में या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए |
| विद्यार्थी या प्रशिक्षु | विद्यार्थी, प्रशिक्षु और अप्रेंटिस पात्र नहीं हैं |
| अन्य शर्तें | आवेदक योजना में निर्धारित अन्य अपात्रता शर्तों को पूरा न करता हो |
ध्यान दें: रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कम से कम तीन साल पुराना होना चाहिए और नवीनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित समय तक रोजगार कार्यालय के रिकॉर्ड में अपडेट होनी चाहिए। 2026 के आवेदन के लिए विभाग ने इन शर्तों को 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने की जानकारी दी है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में परिवार की आय और राशन कार्ड से संबंधित विशेष नियम लागू हो सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
| दस्तावेज | उपयोग |
|---|---|
| हरियाणा निवास प्रमाण पत्र | राज्य का निवासी होने का प्रमाण |
| परिवार पहचान पत्र (Family ID/PPP) | परिवार की जानकारी और सत्यापन |
| आधार कार्ड | पहचान सत्यापन |
| रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण | तीन साल के निरंतर पंजीकरण का प्रमाण |
| शैक्षणिक प्रमाण पत्र | योग्यता की पुष्टि |
| बैंक पासबुक | बैंक खाते की जानकारी |
| आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज | निर्धारित पात्रता की जांच |
| राशन कार्ड | जहां लागू हो, विशेषकर विवाहित महिला आवेदकों के लिए |
| पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन में आवश्यक होने पर |
विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन पोर्टल पर जरूर जांचें। दस्तावेजों में गलत जानकारी देने या जरूरी विवरण अपडेट नहीं होने पर आवेदन में देरी हो सकती है।
Haryana Unemployment Allowance Form 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन करना होगा। आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: पोर्टल पर लॉगिन करें। यदि पहले से अकाउंट नहीं है, तो उपलब्ध रजिस्ट्रेशन विकल्प से अपना अकाउंट बनाएं।
स्टेप 3: रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण और शैक्षणिक योग्यता जांचें। आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक तीन साल का निरंतर पंजीकरण पूरा है।
स्टेप 4: पोर्टल पर Schemes सेक्शन में जाकर Unemployment Allowance Scheme विकल्प चुनें।
स्टेप 5: परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से मांगी गई पारिवारिक जानकारी प्राप्त करें और आवेदन में जरूरी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, आय तथा संपत्ति संबंधी विवरण भरें।
स्टेप 6: आवश्यक दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र सहित मांगी गई जानकारी अपलोड करें। सभी विवरणों को ध्यान से जांचें।
स्टेप 7: आवेदन का प्रीव्यू देखकर फॉर्म सबमिट करें। आवेदन संख्या या रसीद सुरक्षित रखें, ताकि आगे स्टेटस चेक किया जा सके।
स्टेप 8: आवेदन की स्थिति और विभाग की ओर से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करते रहें।
हरियाणा रोजगार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रक्रिया में आवेदन के दौरान परिवार के विवरण, संपत्ति की जानकारी और आवश्यक घोषणा-पत्र भरने के चरण शामिल हैं। आवेदन केवल निर्धारित अवधि में करें और किसी अनधिकृत वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
Important Links
| जरूरी जानकारी | आधिकारिक लिंक |
|---|---|
| हरियाणा रोजगार विभाग की वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
| बेरोजगारी भत्ता योजना के नियम | आधिकारिक योजना दस्तावेज |
| रोजगार विभाग का रजिस्ट्रेशन और यूजर मैनुअल | यहां क्लिक करें |
| हरियाणा SARAL पोर्टल | यहां क्लिक करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न . 1: हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 के आवेदन कब शुरू होंगे?
उत्तर: नए आवेदनों के लिए निर्धारित अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर निर्देश जरूर जांचें।
प्रश्न . 2: हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को कितना भत्ता मिलता है?
उत्तर: निर्धारित पात्रता के अनुसार 12वीं पास या कुछ दो वर्षीय कोर्स वाले आवेदकों को ₹1,200 प्रतिमाह और स्नातक या उससे अधिक योग्यता वाले पात्र आवेदकों को ₹2,000 प्रतिमाह मिल सकते हैं।
प्रश्न . 3: Haryana Unemployment Allowance के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
प्रश्न . 4: क्या रोजगार कार्यालय में तीन साल का पंजीकरण जरूरी है?
उत्तर: हां, आवेदक का हरियाणा के रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन साल का निरंतर पंजीकरण होना जरूरी है।
प्रश्न . 5: परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: योजना के अनुसार परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। संपत्ति और कृषि भूमि से संबंधित अतिरिक्त शर्तें भी लागू होती हैं।
प्रश्न . 6: क्या दूसरे राज्य के युवा हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह हरियाणा सरकार की योजना है और इसके लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।
प्रश्न . 7: बेरोजगारी भत्ता फॉर्म कहां से भरें?
उत्तर: पात्र उम्मीदवार हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर योजना के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न . 8: क्या केवल फॉर्म भरने से बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा?
उत्तर: नहीं, आवेदन के बाद विभाग द्वारा पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। भत्ता तभी मिल सकता है जब आवेदक योजना की सभी शर्तें पूरी करता हो और आवेदन स्वीकृत हो।
Disclaimer: यह लेख हरियाणा सरकार की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन की तारीख, पात्रता, भत्ते की राशि और दस्तावेजों से संबंधित अंतिम निर्णय के लिए हरियाणा रोजगार विभाग के आधिकारिक दिशा-निर्देश मान्य होंगे। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य जांचें।




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